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हिमाचल प्रदेश
गुड्स ट्रक्स को-ऑप्रेटिव सोसायटी ऊना के प्रधान को पाया अवमानना का दोषी
Shantanu Roy
13 May 2023 9:26 AM GMT

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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने द न्यू हिमाचल हैवी मीडियम एंड लाइट गुड्स ट्रक्स को-ऑप्रेटिव सोसायटी ऊना के प्रधान अविनाश मेनन को अवमानना का दोषी पाते हुए उसके खिलाफ मामला चलाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने द न्यू हिमाचल हैवी मीडियम एंड लाइट गुड्स ट्रक्स को-ऑप्रेटिव सोसायटी ऊना को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊना स्थित बॉटलिंग प्लांट परिसर को खाली करने के आदेश दिए थे। सोसायटी को यह परिसर 30 अप्रैल तक अपने ट्रक हटा कर खाली करने को कहा गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आवेदन पर पारित आदेशों में रजिस्ट्रार सोसायटीज को आदेश दिए की वह उक्त सोसायटी को अपने अधीन लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करे। इसके अलावा कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिए कि वह बॉटलिंग प्लांट की सुरक्षा हेतु एसपी के साथ 50 सुरक्षाबलों की तैनाती करे।
उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने सोसायटी को चेतावनी देते हुए कहा था कि 30 अप्रैल को यदि उन्होंने अपने ट्रक उक्त परिसर से नहीं हटाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोसायटी पर आरोप है कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों को न मानते हुए कंपनी परिसर में कानून व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है। मामले के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी के बॉटलिंग प्लांट ऊना से गैस सिलैंडर ले जाने और खाली सिलैंडर वापस लाने का ठेका उक्त सोसायटी को दिया थे। इस ठेके की अवधि 30 अप्रैल को पूरी होनी थी। कंपनी ने याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि सोसायटी को 1 मई से परिसर खाली करने के और उसे नए ट्रांसपोर्टरों को तंग न करने के आदेश दिए जाए। कंपनी नहीं चाहती कि माल ढुलाई का काम केवल मात्र इसी सोसायटी को दिया जाए इसलिए उन्होंने फिर से टैंडर आमंत्रित किए हैं। कोर्ट ने सोसायटी को नई टैंडर प्रक्रिया में हिस्सा लेने स्वतंत्रता दी है। मामले पर सुनवाई 16 मई को निर्धारित की गई है।
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Shantanu Roy
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