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हिमाचल प्रदेश
HC ने चंबा में बिजली परियोजना का नियंत्रण लेने के सरकार के कदम पर रोक लगाई
Ratna Netam
27 April 2025 5:57 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने चंबा में 180 मेगावाट की बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने राज्य सरकार को बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि परियोजना के संबंध में राज्य द्वारा 26 मार्च को जारी किया गया पत्र तथा मंत्रिपरिषद का निर्णय अगले आदेश तक प्रभावी नहीं होगा। अंतरिम आदेश पारित करते हुए न्यायालय ने राज्य तथा केंद्र सरकार से जवाब मांगा तथा मामले की अगली सुनवाई 26 मई को निर्धारित की।
अंतरिम आदेश एनएचपीसी द्वारा दायर याचिका पर जारी किया गया, जो वर्तमान में परियोजना का संचालन कर रही है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा बैरा स्यूल परियोजना को पुनः प्राप्त करने के प्रयास को चुनौती दी गई है, जिसे 1980-81 में शुरू किया गया था। मूल रूप से इसे 40 वर्ष के संचालन के बाद सरकार को वापस सौंपा जाना था। 40 वर्ष पूरे होने के बाद सरकार ने इसका नियंत्रण पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। हालांकि एनएचपीसी ने परियोजना पर स्थायी स्वामित्व का दावा किया।
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