हिमाचल प्रदेश

HC ने PM के खिलाफ ‘अपमानजनक भाषा’ इस्तेमाल करने पर हिमाचल कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR रद्द की

Ratna Netam
21 March 2026 3:27 PM IST
HC ने PM के खिलाफ ‘अपमानजनक भाषा’ इस्तेमाल करने पर हिमाचल कांग्रेस नेता के खिलाफ FIR रद्द की
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता ठाकुर सिंह भरमौरी के खिलाफ चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोपों पर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। जस्टिस संदीप शर्मा ने याचिका को मंज़ूर करते हुए कहा कि कार्यवाही जारी रखने से याचिकाकर्ता को बेवजह परेशानी और एक लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, जिसका नतीजा सज़ा के रूप में निकलने की संभावना कम ही है।
यह मामला 3 अक्टूबर, 2021 को ठियोग के रहने वाले सुरेंद्र सिंह द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत से जुड़ा है। यह शिकायत शिमला के मुख्य चुनाव अधिकारी को ईमेल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भरमौरी ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
इसके बाद शिकायत को चंबा ज़िले के भरमौर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया, जिसके चलते 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' और 'भारतीय दंड संहिता' (IPC) के प्रावधानों के तहत FIR की कार्यवाही शुरू की गई। इनमें IPC की धारा 125 (चुनावों के संबंध में दुश्मनी बढ़ाना) और धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल थीं।
रिकॉर्ड की जांच करने के बाद, कोर्ट ने पाया कि अंतिम रिपोर्ट में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियों का कोई खास ब्योरा नहीं था। ऐसा कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर प्रधानमंत्री का अपमान किया था, जिसका मकसद सार्वजनिक अशांति फैलाना हो। रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि कथित भाषण के कारण सार्वजनिक शांति भंग हुई हो।
कोर्ट ने आगे कहा कि "किसी राजनीतिक भाषण के दौरान अनुचित या बेतुकी टिप्पणियों के महज़ आरोप, बिना किसी सहायक सबूत के, ऊपर बताए गए प्रावधानों के तहत अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं हैं।"
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