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हिमाचल प्रदेश
HC ने नालागढ़ में स्टोन क्रशरों के साप्ताहिक निरीक्षण का आदेश दिया
Kavya Sharma
20 Dec 2024 3:14 AM GMT

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Shimla शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने नालागढ़ में अधिकांश स्टोन क्रशरों द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन के मुद्दे को गंभीरता से लिया है तथा सहायक पर्यावरण अभियंता को प्रत्येक सप्ताह इन इकाइयों का निरीक्षण करने तथा मुख्य पर्यावरण अभियंता को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान तथा न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मुख्य पर्यावरण अभियंता को प्रत्येक पखवाड़े स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करने तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जो प्रत्येक माह स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करने के पश्चात रिपोर्ट संकलित करेंगे तथा जब भी आवश्यकता होगी, न्यायालय को प्रस्तुत करेंगे। न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कच्चे माल के साथ-साथ तैयार माल ले जाने वाले सभी ट्रकों को धूल निरोधक कपड़े से ढका जाए तथा बद्दी के एसपी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए।
विज्ञापन निर्देश पारित करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। अदालत ने बद्दी के एसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कच्चे माल या तैयार माल की ओवरलोडिंग न हो। इसके अलावा, उद्योग विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का अक्षरशः और भावना से पालन किया जाए। सुनवाई के दौरान, अधिकारियों द्वारा लगाए गए पर्यावरण मुआवजे का विवरण रिकॉर्ड पर रखा गया, जिससे पता चला कि नालागढ़ में आठ स्टोन क्रशरों पर 75.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अदालत ने आदेश में कहा कि "यह पहली बार नहीं है कि स्टोन क्रशरों पर पर्यावरण मुआवजा लगाया गया है, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ पर्यावरणीय मानदंडों का पालन नहीं करते पाए गए हैं।"
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Kavya Sharma
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