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श्मशान घाट को लेकर शिमला नगर निगम को हाईकोर्ट का नोटिस
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उच्च न्यायालय ने शिमला नगर निगम (एसएमसी) को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें गांव बैग और शिमला के आसपास के क्षेत्रों में शवों के दाह संस्कार की समस्या को उजागर किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ की खंडपीठ ने एमसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि श्मशान घाट के जीर्णोद्धार में देरी के कारण गांव बाग के निवासियों को अपने प्रियजनों के शवों का दाह संस्कार करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि शिमला के वार्ड नंबर 10, टूटीकंडी में प्रस्तावित श्मशान भूमि के निर्माण पर 11,56,400 रुपये खर्च होने का अनुमान है.
प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और राशि उपलब्ध होने पर शीघ्र ही कार्य निष्पादित किया जाएगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद मामले को तीन हफ्ते बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया