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हिमाचल प्रदेश
पर्यावरण और भूमि उपयोग नियमों के उल्लंघन पर HC ने सरकार को नोटिस जारी किया
Ratna Netam
17 Oct 2025 2:36 PM IST

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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिमला ज़िले के ठियोग स्थित रहीघाट गाँव निवासी विजेंद्र सिंह वर्मा के एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लिया है और इसे एक जनहित याचिका (PIL) माना है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि चंबा स्थित वैकुंठ हॉस्पिटैलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, पर्यावरण और भूमि उपयोग के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए लगभग 35 बीघा बाग़ की ज़मीन पर एक होटल का निर्माण कर रही है। न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और वैकुंठ हॉस्पिटैलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को मामले में प्रतिवादी बनाया और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह पक्षकारों के ज्ञापन में आवश्यक सुधार करे।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि पहुँच मार्ग बनाने के लिए वन भूमि पर अतिक्रमण और खुदाई की गई है और लगभग 60 पूर्ण विकसित देवदार और चीड़ के पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया है, जबकि आधिकारिक अनुमति केवल तीन देवदार के पेड़ों को काटने की थी। यह भी बताया गया है कि निर्माण स्थल से निकलने वाले मलबे को अनधिकृत स्थानों पर डाला जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अब यह मामला 22 नवंबर को वनभूमि पर कथित अतिक्रमण और पर्यावरण उल्लंघनों के संबंध में आगे विचार के लिए आगे बढ़ेगा।
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