हिमाचल प्रदेश

उच्च न्यायालय ने कुलपति की नियुक्ति पर सीयूएचपी, केंद्र को नोटिस दिया

Triveni
18 March 2023 11:28 AM GMT
उच्च न्यायालय ने कुलपति की नियुक्ति पर सीयूएचपी, केंद्र को नोटिस दिया
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हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (सीयूएचपी) को नोटिस जारी किया।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल की सीयूएचपी के कुलपति के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर आज केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार (सीयूएचपी) को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह आदेश देव आशीष भटाचार्य द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बंसल की नियुक्ति यूजीसी विनियम, 2010 के अनुसार नहीं की गई है, जिसके लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। वीसी को विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव या समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
यह तर्क दिया गया कि बंसल के पास प्रोफेसर के रूप में केवल पांच साल का अनुभव है। इसके बावजूद सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें 22 जुलाई 2021 को हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है।
अदालत ने केंद्र और सीयूएचपी के रजिस्ट्रार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 15 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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