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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ बेल्ट Baddi-Barotiwala-Nalagarh belt में औद्योगिक कचरे को खुले में फेंकने के मुद्दे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक निजी कंपनी को नोटिस जारी कर रत्ता नदी के पास क्षतिग्रस्त क्षेत्र का जीर्णोद्धार और पुनर्वास कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अभियंता द्वारा दायर हलफनामे पर गौर करने के बाद यह आदेश पारित किया। हलफनामे में बताया गया है कि यूनिट मैसर्स इंडो फार्म एंड ट्रैक्टर यूनिट-2 अपने फाउंड्री और शॉट-ब्लास्टिंग कचरे का निपटान अधिकृत सुविधा पर नहीं कर रही है। रत्ता नदी के पास खुले में फेंका गया कचरा यूनिट द्वारा उत्पन्न कचरे से मेल खाता है।
अपने सुझावों में मुख्य पर्यावरण अभियंता ने कहा है कि उद्योग विभाग को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखने के लिए क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए जाने चाहिए। इसके अलावा रत्ता नदी तक सभी पहुंच बिंदुओं को बंद किया जाना चाहिए और कचरे के अवैध डंपिंग को रोकने के लिए क्षेत्र की बाड़ लगाई जानी चाहिए। इस पर न्यायालय ने उद्योग निदेशक को अगली सुनवाई तक उपरोक्त सुझावों के संबंध में अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया तथा मामले को 8 जनवरी को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। यह निर्देश पारित करते हुए न्यायालय ने कहा कि "पुलिस अधीक्षक, बद्दी इस न्यायालय को यह संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाए हैं कि वर्तमान मामले में पुलिस अधीक्षक को न्यायालय द्वारा कैविएट दिए जाने के बावजूद एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई, जैसा कि 12 नवंबर को पारित आदेश से स्पष्ट है।" इस पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित बद्दी के एसपी विनोद कुमार ने अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा, जिसमें उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया, जिनके तहत 26 नवंबर तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई।
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Payal
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