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Hamirpur: बिना पंजीकरण प्रवासी मजदूरों पर होगी कार्रवाई: पुलिस

हमीरपुर: जिले में बढ़ते अपराध और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय हमीरपुर ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए जिले में कार्यरत सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण, पहचान और सत्यापन करने का आदेश दिया है। इसकी अनुपालना रिपोर्ट 5 नवंबर तक कार्यालय में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जिले के विभिन्न हिस्सों में काम करने या घूमने वाले प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। यह निर्देश पिछले कुछ समय में प्रवासियों द्वारा की गई विभिन्न आपराधिक गतिविधियों और गंभीर अपराधों के मद्देनजर जारी किए गए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह पंजीकरण उन सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए है, चाहे वे ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत हों या स्वतंत्र रूप से, और चाहे उनका ठहराव अल्पकालिक, दीर्घकालिक या स्थायी ही क्यों न हो। इस संबंध में पहले भी 20 सितंबर, 2025 के आदेश के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।





