हिमाचल प्रदेश

Hamirpur: मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार करने पर कार्रवाई होगी

Admindelhi1
15 May 2026 10:33 AM IST
Hamirpur: मतदान केंद्रों के आसपास प्रचार करने पर कार्रवाई होगी
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"चुनाव आयोग के निर्देश, 100 मीटर तक प्रचार नहीं"

हमीरपुर: नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा में 17 मई को मतदान प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 304-जी के तहत आदेश जारी करते हुए मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में सभी तरह की प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।

उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री प्रदर्शित करने, मतदाताओं को लुभाने या प्रभावित करने से संबंधित अन्य सभी गतिविधियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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