हिमाचल प्रदेश

Groundwater pollution: हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्ययोजना मांगी

Admin4
28 Jun 2024 4:49 PM GMT
Groundwater pollution: हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्ययोजना मांगी
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Shimla: सोलन जिले के बद्दी में जमीन से 30 से 80 मीटर नीचे भूजल प्रदूषण के स्तर पर चिंता जताते हुए Himachal Pradesh High Court ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह अदालत के समक्ष यह रखे कि बद्दी बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में इस मुद्दे से निपटने के लिए वह क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखता है। मुख्य न्यायाधीश MS Ramachandra Rao और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर आईआईटी मंडी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद यह निर्देश पारित किए।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता गोबिंद कोरला ने अदालत के समक्ष IIT मंडी की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया है कि बद्दी में जमीन से 30 से 80 मीटर नीचे भूजल प्रदूषण का स्तर पाया गया है। रिपोर्ट में जलभृत में कैंसरकारी रसायनों की मौजूदगी के कारण गंभीर परिणामों की चेतावनी दी गई है, जिससे मानव स्वास्थ्य को संभावित खतरा हो सकता है। अदालत ने इस स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया है। अदालत ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण को भी उक्त रिपोर्ट पर विचार करने तथा अगली सुनवाई तिथि 16 जुलाई को भूजल प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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