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पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज एक अप्रैल से नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंशदान पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। इससे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा।
वित्त (पेंशन) विभाग ने इस संबंध में सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत ओपीएस में वापस स्विच करने की सुविधा के संबंध में ज्ञापन जारी किया। इस आदेश के साथ, एनपीएस के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता का हिस्सा, जो कि जमा किया जा रहा था। केंद्र सरकार एक अप्रैल से बंद कर देगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना पहले ही बहाल हो चुकी है।
कैबिनेट ने 13 जनवरी को ओपीएस की बहाली को मंजूरी दी थी, जो कि अधिकांश सरकारी कर्मचारियों की मुख्य मांग थी। यह उन 10 गारंटियों में से एक था, जो कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से की थी।
सभी प्रशासनिक सचिवों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों, महालेखाकार कार्यालय सहित अन्य सभी कार्यालयों को एक अप्रैल से केंद्र सरकार के पास जमा होने वाले कर्मचारियों व नियोक्ता के अंशदान पर रोक लगाने के आदेश से अवगत करा दिया गया है.
ओपीएस की बहाली में खराब वित्तीय स्थिति सबसे बड़ी बाधा थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछली भाजपा सरकार पर कर्मचारियों के बकाये को लेकर 11 हजार करोड़ रुपये की कर्ज देनदारी छोड़ने का आरोप लगाते रहे हैं.
उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को देय 4,430 करोड़ रुपये, पेंशन देनदारी के रूप में 5,226 करोड़ रुपये और कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए के रूप में 1,000 करोड़ रुपये के वेतन बकाया की देनदारी थी।
राज्य सरकार पर कुल कर्ज का बोझ पहले ही 75,400 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। जनता को दी गई 10 गारंटियों को पूरा करने के दबाव में कांग्रेस सरकार ने संसाधन जुटाने पर जोर दिया है.
अन्य गारंटी में 18 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और 1,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता शामिल है। मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर काजा की 9000 पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की थी।
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Triveni
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