- Home
- /
- राज्य
- /
- हिमाचल प्रदेश
- /
- सरकार ओपीएस...
x
वर्तमान में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आते हैं।
राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के क्रियान्वयन के बहुप्रतीक्षित नियमों को आज अधिसूचित कर दिया। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस को बहाल किया था।
ओपीएस में 1.36 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे, जो वर्तमान में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आते हैं।
राज्य भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने स्वीकार किया था कि राज्य पार्टी नेतृत्व ओपीएस को बहाल करना चाहता था, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति के कारण इसकी घोषणा नहीं की गई थी।
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (हिमाचल प्रदेश चौथा संशोधन) नियम, 2023 नामक नए नियम पूर्वव्यापी प्रभाव से 1 अप्रैल से लागू होंगे।
5 मई, 2005 और 31 मार्च, 2023 के बीच नियुक्त कर्मचारी, जो नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत कवर किए गए थे, अब ओपीएस के तहत कवर किए जाएंगे।
इसमें कहा गया है कि नए नियम उन सरकारी सेवकों पर भी लागू होंगे, जो 5 मई, 2005 और 31 मार्च, 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए या उनकी मृत्यु हो गई। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी या उनके पात्र परिवार के सदस्य अप्रैल से इन नियमों के तहत पेंशन लाभ के लिए अपने विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। 1, 2023।
Tagsसरकार ओपीएस कार्यान्वयननियमों को अधिसूचितGovernment OPS implementationnotified rulesBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbreaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story