हिमाचल प्रदेश

मिली नियमित जमानत, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉ. अजय गुप्ता को अदालत से बड़ी राहत

Gulabi Jagat
24 Feb 2023 4:38 PM GMT
मिली नियमित जमानत, पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉ. अजय गुप्ता को अदालत से बड़ी राहत
x
शिमला : कोरोना महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हिमाचल के पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता को शिमला की जिला अदालत ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। अजय गुप्ता के खिलाफ करीब 3 वर्ष पहले कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बीते 24 जनवरी 2023 को डॉक्टर गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद 02 फरवरी को उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अदालत ने गुप्ता को 04 फरवरी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। इसके बाद वह न्यायिक हिरासत में चल रहे थे।
उन्होंने नियमित जमानत के लिए चक्कर स्थित जिला अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत से आज उन्हें जमानत मिल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव शर्मा जो एनआईए का भी अधिवक्ता हैं, ने डॉक्टर अजय गुप्ता को नियमित जमानत मिलने की पुष्टि की है।
दरअसल मई 2020 में कोविड महामारी के दौरान ऑडियो क्लिप सामने आने से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई थी, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस ने कथित संलिप्तता का आरोप लगाया था। 43 सेकंड के ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर दो व्यक्तियों के बीच कुछ मेडिकल खरीद के लिए 5 लाख रुपये के लेनदेन के बारे में चर्चा की जा रही थी।
ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, जिस पर विजिलेंस ने मामला दर्ज किया था और 20 मई 2020 की रात तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक डॉ. अजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। इस प्रकरण के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
Next Story