हिमाचल प्रदेश

जाली प्रमाण पत्र तैयार कर हासिल की नौकरी, धोखाधड़ी का केस दर्ज

Shantanu Roy
1 Jan 2023 11:11 AM GMT
जाली प्रमाण पत्र तैयार कर हासिल की नौकरी, धोखाधड़ी का केस दर्ज
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घुमारवीं। न्यायिक दंडाधिकारी झंडूता के आदेशों की अनुपालना करते हुए तलाई पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 466, 468, 471, 472, 474 व 34 के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर किया है। इस मामले का आवेदन हेमराज पुत्र बिशन दास निवासी गांव भगतपुर ने अदालत में पेश किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत है। आवेदन में कहा गया है कि वर्ष 2005 में आरोपी ने अनुसूचित जाति श्रेणी तथा भूतपूर्व सैनिक वार्ड के लिए आरक्षित प्रवक्ता पद के लिए आवेदन किया, जिसमें वह उत्तीर्ण हो गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी अनुसूचित जाति श्रेणी में नहीं आता है।
आरोप है कि आरोपी ने तत्कालीन ग्रामीण राजस्व अधिकारी से मिलकर अनुसूचित जाति का जाली प्रमाण पत्र तैयार करवाया, जिसके आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तैयार किया गया। यह प्रमाण पत्र झंडूता तहसील से जारी किया हुआ बताया गया। शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत तहसील कार्यालय झंडूता से जानकारी ली। कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई कि इस संख्या का प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय से जारी ही नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने ग्रामीण राजस्व अधिकारी तथा तहसील कार्यालय झंडूता के कुछ कर्मचारियों से मिलकर यह जाली प्रमाण पत्र तैयार किया, जिसके आधार पर आरोपी ने शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल कर ली। डीएसपी घुमारवीं अनिल ठाकुर ने बताया कि इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है।
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