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Shimla शिमला एक इनकम टैक्स अधिकारी पर एक मामले को अपने पक्ष में निपटाने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। आरोपी की पहचान शिमला के वार्ड नंबर 1 के इनकम टैक्स अधिकारी वरुण खारी के तौर पर हुई है।
यह कार्रवाई सोलन के अर्की में मंगू गांव के रहने वाले लाभचंद की ओर से शिमला में CBI, ACB के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) को दी गई शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि 7 अगस्त, 2026 को उन्हें डाक से एक नोटिस मिला था, जिसमें असेसमेंट ईयर 2017 के लिए 8,97,160 रुपये और असेसमेंट ईयर 2018 के लिए 6,010 रुपये के जुर्माने की बात कही गई थी।
हालांकि, उन्होंने अपने कंसल्टेंट सुमित शर्मा के ज़रिए इनकम टैक्स पोर्टल पर इस जुर्माने को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 सितंबर को शर्मा शिमला में खारी के ऑफिस में उनसे मिले और मामले पर बातचीत की। मीटिंग के दौरान खारी ने कहा कि जुर्माने के अलावा लगभग 8,97,100 रुपये का ब्याज भी देना होगा, जिससे कुल रकम 17,94,260 रुपये हो जाएगी।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि खारी ने मामले को उनके पक्ष में निपटाने के लिए शर्मा के ज़रिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी। हालांकि, लाभचंद रिश्वत नहीं देना चाहते थे। शिकायत के बाद CBI ने तथ्यों की जांच की और पता चला कि खारी ने मामले को अपने पक्ष में निपटाने के लिए 9 सितंबर को कुल रकम में से 3 लाख रुपये की आंशिक पेमेंट लेने की मांग की थी और इसके लिए सहमत भी हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 'प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट' की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।
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