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Lahaul-Spiti में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करें
Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: हिमाचल हाईकोर्ट Himachal High Court ने लाहौल और स्पीति के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) को 10 सितंबर को पारित आदेश पर सार्थक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत उन्हें जिले के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने लाहौल और स्पीति जिले के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया कि हलफनामा दाखिल करने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्थानों का दौरा करना चाहिए और जमीनी हकीकत से खुद को संतुष्ट करना चाहिए। अदालत ने आदेश में कहा, "सिरसू में शौचालय उपलब्ध कराए जाने का दावा करना ही समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्थान पर हर समय आने वाले पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन 10,000 से अधिक होती है और इसलिए दो शौचालय निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होंगे।"