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- मेला समिति को व्यवधान...
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज आदेश जारी किया कि सिरमौर जिले की शिलाई तहसील के हलहन गांव में चल रहे शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल खेल अवम सांस्कृतिक मेले में कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण हस्तक्षेप नहीं करेगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मेला समिति के अध्यक्ष कुंदन सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया.
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मेला 24 मई को शुरू हुआ था और हजारों लोग और विभिन्न दल इसमें भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 23 वर्षों से कारगिल युद्ध में शहीद हुए कल्याण सिंह की याद में मेले का आयोजन किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने धमकी दी थी कि वे समिति को इस बार मेला नहीं लगाने देंगे. पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाने के बावजूद मेला ग्राउंड पर जमा हुए इन उपद्रवियों को नहीं हटाया जा रहा है। अदालत ने शिलाई के एसडीएम को 29 मई को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।