हिमाचल प्रदेश

राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स में 15 दिन के अंदर एकमुश्त भुगतान पर मिलती थी सुविधा

Shreya
7 Aug 2023 9:25 AM GMT
राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स में 15 दिन के अंदर एकमुश्त भुगतान पर मिलती थी सुविधा
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शिमला: शहर में प्रॉपर्टी टैक्स में 15 दिन के भीतर एकमुशत भुगतान पर मिल रही दस फीसदी की छृूट बंद हो गई है। अब शहरवासियों को एकमुश्त भुगतान पर कोई छूट नहीं मिलेगी। छूट बंद होने से परेशान कई भवन मालिक नगर निगम कार्यालय में पहुंचने भी गए थे। यहां कर्मचारियों से पूछा कि जब वह बिल जारी होने के 15 दिन के भीतर भुगतान कर रहे हैं , तो उन्हें छूट क्यों नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को टैक्स के बिल जारी हुए हैं। नियमानुसार उन्हें 15 अगस्त तक बिल जमा करने पर दस फीसदी छूट मिलनी है। लेकिन नगर निगम का सॉफ्टवेयर अब यह छूट नहीं दे रहा है। लोगों को पूरा टैक्स जमा करना पड़ रहा है।

नगर निगम की टैक्स शाखा में पहुंचे अन्य लोगों ने भी यही सवाल पूछे। शिकायत मिलने के बाद टैक्स शाखा के कर्मचारी परेशान हो गए। उन्होंने माना कि छूट मिलनी चाहिए। शाखा अधीक्षक हरीरानंद कश्यप ने तुरंत इस बारे में आईटी विभाग से बात कर पूछा कि 31 जुलाई को जारी बिल में 15 दिन तक छूट मिलनी चाहिए। इसे ठीक किया जाए। फिलहाल इस मामले पर अभी कोई समाधान नहीं निकला। कई लोग बिल जमा किए बिना ही वापस लौट गए । छूट खत्म होने से शहर के हजारों परिवार इस वित्तीय लाभ से वंचित हो जाएंगे।

निगम की लापरवाही का नतीजा भुगत रहे लोग

नगर निगम शिमला के 30 हजार भवन मालिकों को हर साल अप्रैल से जून महीने तक प्रॉपर्टी टैक्स के बिल जारी करता है। बिल जारी होने के 15 दिन के भीतर एकमुश्त भुगतान पर दस फीसदी छूट दी जाती है। इस बार निगम ने जुलाई में भी बिल जारी किए हैं। 31 जुलाई को भी सैकड़ों बिल जारी हुए हैं। सॉफ्टवेयर ने 30 जुलाई तक के बिल में तो छूट दे दी लेकिन महीने के आखिरी दिन जारी हुए बिल में छूट खत्म हो गई है। भवन मालिकों का कहना है कि 31 जुलाई को टैक्स के बिल जारी हुए हैं। ऐसे में नियमानुसार उन्हें 15 अगस्त तक बिल जमा करने पर दस फीसदी छूट मिलनी है। लेकिन नगर निगम का सॉफ्टवेयर अब यह छूट नहीं दे रहा है। पूर्व महापौर राकेश शर्मा ने कहा कि नगर निगम ने देरी से बिल जारी किए हैं। अब इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

क्या कहते हैं आयुक्त भूपेंद्र अत्री

आयुक्त भूपेंद्र अत्री नगर निगम शिमला ने कहा कि जिन्हें पहले बिल जारी हो चुके हैं, उन्हें अब टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन जिनके बिल 31 जुलाई के आसपास जारी हुए हैं, उन्हें छूट न मिलने से जुड़ी कोई शिकायत आती है तो इस पर कार्यवाही की जाएगी।

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