हिमाचल प्रदेश

EPFO: आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ अधिनियम के तहत पंजीकृत करें

Ratna Netam
31 July 2025 5:21 PM IST
EPFO: आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ अधिनियम के तहत पंजीकृत करें
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ने आज केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अधिकारियों के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान, विभागों से अनुरोध किया गया कि वे अपने आउटसोर्स कर्मचारियों को ईपीएफ अधिनियम के तहत पंजीकृत करें ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। कार्यक्रम के दौरान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने कहा कि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता बढ़ाने और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है।
योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए, उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा, "इस योजना के तहत, ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक महीने का ईपीएफ वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा और नियोक्ता को कम से कम छह महीने तक लगातार रोज़गार देने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन भी मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाए जाएँगे।" उन्होंने आगे कहा, "इस योजना का लाभ 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा।" कुमार ने सभी प्रतिभागियों से योजना का अधिकतम लाभ उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने योजना का लाभ उठाने के लिए यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खाता सीडिंग की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।
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