हिमाचल प्रदेश

शिक्षा विभाग ने आधे सत्र में स्कूल छोडऩे पर जारी की गाइडलाइन, छात्रवृति वापस करने को कहा

Admin Delhi 1
7 Jun 2022 9:46 AM GMT
शिक्षा विभाग ने आधे सत्र में स्कूल छोडऩे पर जारी की गाइडलाइन, छात्रवृति वापस करने को कहा
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शिमला: प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती सुपर-100 योजना के तहत छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत यह साफ कहा गया है कि यदि छात्र बीच सत्र में अपनी पढ़ाई किसी कारणवश अधूरी छोड़ता है तो उसे स्वर्ण जयंती सुपर-100 योजना के तहत पूरी राशि वापस करनी होगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि छात्रों का पूरे सत्र सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करना जरूरी है अन्यथा इस छात्रवृति का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रारंभ में तीस हजार रुपए की अग्रिम राशि चयनित विद्यार्थियों को दी जाती है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए एक-एक लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जानी है। उस राशि का स्कूल के मुखिया की ओर से उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

यदि विद्यार्थी कोचिंग संस्थान से ऑफलाइन कोचिंग लेता है तो उसे नियमित तौर पर हर महीने अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के पास जमा करवाना होगा। विद्यार्थी की विद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। जिन छात्रों का चयन मैरिट के आधार पर होगा वह छात्र अपने पसंदीदा कोचिंग संस्थान में कोचिंग ले सकते हैं। छात्रों को ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग देने का विकल्प भी दिया गया है। कोचिंग संस्थान इस स्कीम के लिए पात्र होंगे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग छात्रों को दे रहे हैं और उनका अनुभव पांच वर्ष से अधिक हो। यह राशि डीबीटी योजना के तहत उनके बैंक खातों में किस्त के आधार पर दी जानी है।

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