हिमाचल प्रदेश

पहले सिर्फ सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम में ही था लागू, अब सर्टिफिकेट बनवाने में लगेगा आधार

Gulabi Jagat
4 Jun 2023 2:12 PM GMT
पहले सिर्फ सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम में ही था लागू, अब सर्टिफिकेट बनवाने में लगेगा आधार
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शिमला: हिमाचल में अब किसी भी तरह का प्रमाणपत्र बनवाने के लिए भी आधार ऑथेंटिकेशन की जाएगी। इससे पहले यह प्रक्रिया सिर्फ सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं के मामले में ही अपनाई जा रही थी। जिस लाभार्थी के खाते में सरकार पैसे डाल रही थी, उसकी आधार वेरिफिकेशन जरूरी कर दी गई थी। अब प्रमाण पत्रों के मामले में भी ऐसा कर दिया गया है। आईटी विभाग के सचिव अभिषेक जैन की ओर से इस बारे में धारा-7 के तहत अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कुल 18 विभागों को शामिल किया गया है। इसमें राजस्व, महिला एवं बाल विकास, ईसोमसा, पंचायती राज, लेबर एंड एंप्लॉयमेंट, सिविल सप्लाई, कृषि, बागबानी, शहरी विकास, बिजली बोर्ड, जल शक्ति, पशुपालन, हैल्थ रेगुलेशन, शिक्षा और फायर जैसे विभाग शामिल हैं। अब विभागों में बनाए जाने वाले प्रमाणपत्र आधार वेरिफिकेशन के साथ बनेंगे।
इनमें इनकम सर्टिफिकेट, लीगल हेयर, अल्पसंख्यक, बेरोजगारी, बोनाफाइड, ईडब्ल्यूएस व बैकवर्ड पंचायत सर्टिफिकेट इत्यादि शामिल हैं। इससे राज्य सरकार भी भविष्य की सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को छोटा करना चाहती है। भारत सरकार ने जिस भी योजना में केंद्र या राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से लोगों को पैसे जा रहे हो, उनमें आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। हिमाचल समेत अन्य राज्यों को भी केंद्र सरकार ने यही ऑफर दिया था। इसके बाद सेक्शन-7 की नोटिफिकेशन राज्य सरकार ने यहां जारी कर दी है। आईटी विभाग के निदेशक मुकेश रेपसवाल ने बताया कि लोगों की सुविधा को कदम उठाया है। सर्टिफिकेट बनाती बार एक बार वेरिफिकेशन होने से बाद में कई तरह की औपचारिकताओं से बचा जा सकेगा।
आधार नंबर एंटर करते ही सारी डिटेल
एक बार जिस व्यक्ति का सर्टिफिकेट बनाती बार आधार वेरिफिकेशन हो गई, बाद में उसका आधार नंबर एंटर करते ही सारी डिटेल खुद आ जाएगी। राज्य सरकार की स्कीमों को लागू करते हुए भी इस डेटा की मदद मिलेगी। जिलों में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं को भी ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।
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