हिमाचल प्रदेश

हाइवे पर लगाए नाके के दौरान बिना ई-वे बिल के स्क्रैप की गाड़ी ले जाने पर लगा 1 लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना

Gulabi Jagat
27 July 2022 12:03 PM GMT
हाइवे पर लगाए नाके के दौरान बिना ई-वे बिल के स्क्रैप की गाड़ी ले जाने पर लगा 1 लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना
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बिना ई-वे बिल के स्क्रैप की गाड़ी ले जाने पर लगा 1 लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना
सुंदरनगर/मंडी: आबकारी विभाग की टीम ने सुंदरनगर उपमंडल के हराबाग में हाइवे पर लगाए नाके के दौरान बिना ई-वे बिल के स्क्रैप की गाड़ी ले जाने पर 1 लाख 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग मंडी (Excise Department Mandi) की टीम ने हराबाग में मंगलवार देर शाम सहायक आयुक्त शैलजा शर्मा की अध्यक्षता में नाका लगा रखा था.इस दौरान विभाग की टीम ने स्क्रैप की एक गाड़ी को ले जा रहे वाहन को जांच के लिए रोका. जिसका चालक विभाग को ई-वे बिल नहीं दिखा गया. जिसके बाद विभाग ने स्क्रैप की गाड़ी ले जा रहे वाहन को कब्जे में ले लिया और उसपर जीएसटी एक्ट के तहत 1 लाख 48 हजार 464 रुपये का जुर्माना लगाया है.आबकारी विभाग की टीम में वरिष्ठ अधिकारी कुलदीप शर्मा व रजत गुलेरिया सहित प्रकाश चंद व जसवंत ठाकुर शामिल रहे. इधर, बुधवार को आबकारी विभाग के उपायुक्त मनोज डोगरा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया स्क्रैप डीलरों द्वारा टैक्स चोरी करने की बात सामने आ रही है. जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभाग की भविष्य में टैक्स चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.
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