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ड्रोन पॉलिसी कैबिनेट की मंजूरी के बाद हुई नोटिफाई, ई-गजट पर इस पॉलिसी को अधिसूचित किया गया
शिमला: हिमाचल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब ड्रोन पॉलिसी को नोटिफाई भी कर दिया है। सोमवार को ई-गजट पर इस पॉलिसी को अधिसूचित कर दिया गया है। पॉलिसी में ड्रोन के निर्माण एवं उपयोग को लेकर कई प्रावधान किए गए है। साथ ही युवाओं को ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रावधान भी किए गए है। युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों, 50 महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी के साथ भविष्य के लिए छात्रों को तैयार करने और उन्हें ड्रोन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा, उनका उपयोग कर सशक्त बनाने के लिए ड्रोन फ्लाइंग प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विकास पाठयक्रम चलाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए।
ड्रोन पॉलिसी के मुताबिक हिमाचल में ड्रोन व इससे जुड़े उपकरणों की मैन्यूफेक्चिरंग, ट्रेनिंग और रिपेयर के लिए उद्यमियों को कई प्रकार की छूट प्रदान की जाएगी।