हिमाचल प्रदेश

चालक को तीन वर्ष कारावास की सजा

Admin Delhi 1
12 Sep 2023 5:13 AM GMT
चालक को तीन वर्ष कारावास की सजा
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मनाली: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने कालका निवासी एक व्यक्ति को सड़क दुर्घटना और लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मामला परवाणू में वर्ष 2014 का है। जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि 12 फरवरी 2014 को परवाणु थाना के तहत मामला दर्ज हुआ था। कांगड़ा निवासी मनोहर जो कैंटर चालक था। परवाणू से कुरकुरे लादकर कांगड़ा जा रहा था। उसी ट्रक में कांगड़ा निवासी वासुदेव भी मौजूद था। ट्रक चालक मनोहर ने ट्रक को परवाणू बैरियर के पास खड़ा कर दिया और सामान को एक्सेस बैरियर में दाखिल करवा दिया। बैरियर से दस्तावेज दाखिल करने के बाद चालक मनोहर और वासुदेव ट्रक के पीछे खड़े थे।

इसी दौरान सोलन की ओर से कालका निवासी पंकज टाटा 407 लेकर आया और सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान वासुदेव दोनों ट्रकों के बीच कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों पटरियों के बीच शव मिला. पुलिस जांच में पता चला कि टाटा 407 के ड्राइवर पंकज ने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी. इस पर पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान नौ गवाहों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने पंकज को दोषी पाया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. उन पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

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