हिमाचल प्रदेश

डा. धीमान ने कहा- चुनाव हेतु गठित विभिन्न टीमों को दिया गया प्रशिक्षण

Gulabi Jagat
14 Oct 2022 2:18 PM GMT
डा. धीमान ने कहा- चुनाव हेतु गठित विभिन्न टीमों को दिया गया प्रशिक्षण
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राजगढ
आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन, 2022 से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न टीमें जैसे सैक्टर ऑफिसर तथा अन्य उड़न दस्ते की टीम, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीडियो देखने वाली टीम का प्रशिक्षण कार्यक्रम रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पच्छाद स्थित सराहां के सभागार में आयोजित किया गया। जिसमें 15 सैक्टर ऑफिसर तथा अन्य टीमों के 23 प्रभारियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया।
डा. संजीव कुमार धीमान, रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम पच्छाद ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान धन के दुरूपयोग के कारण स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया बाधित न हो इस बात का गम्भीरता पूर्वक ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में धन के व्यय के लिए प्रत्येक प्रत्याशी और राजनैतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश तय किये गये हैं और चुनाव व्यय निगरानी सेल के प्रभारियों की जिम्मेदारी है कि वे इन निर्देशों का पालन करें।
तहसीलदार पच्छाद विपिन वर्मा ने पीपीटी के माध्यम से उपस्थित प्रभारी अधिकारियों को चुनाव के दौरान प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय तथा चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैक्टर अधिकारियों के कार्यों सम्बन्धी मामलों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सार्वजनिक बैठकें, रैलियों, झण्डे, पोस्टर, बैनर, वाहनों आदि का संचालन कर सकते है और इस पर होने वाला व्यय वैध है, किन्तु इसके लिए अधिकत्तम सीमा निर्धारित है।
चुनाव के दौरान शराब बांटना , धन आदि देकर मतदाता को प्रभावित करना तथा डरा धमकाकर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करना इत्यादि कृत्यों को अवाँछित कृत्य घोषित किया गया है तथा इसके लिए टीमों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा सभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के लिए अधिकत्तम व्यय सीमा मु. 40,00,000/- रूपये निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा व्यय करने पर प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चुनाव व्यय निगरानी सैल के अधिकारी निरीक्षण के दौरान पाये जाने वाले अघोषित धन को सीज कर सकते हैं और धन के अवैध तरीके से लेन-देन पर नियम के अनुसार मामला दर्ज किया जा सकता है ।
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