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हिमाचल प्रदेश
तंबाकू विरोधी अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई
Gulabi Jagat
19 Oct 2022 8:54 AM GMT

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मोहाली, अक्तूबर :
शहर के विभिन्न हिस्सों में तंबाकू रोकथाम अभियान को तेज करते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने करीब 50 दुकानों और रेहड़ी-पटरी वालों की जांच की और तंबाकू रोकथाम कानून का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पाद बेचने पर 32 चालान काटे। सिविल सर्जन डॉण् आदर्शपाल कौर व जिला तंबाकू नियंत्रण पदाधिकारी जानकारी देते हुए डा. नवदीप सिंह ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद रोकथाम अधिनियम, 2003 (कोटपा) के तहत टीम ने चरण छह, तीन, एक, पांच और सात में अभियान चलाया और जहां कहीं भी इस कानून का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे थे, उनके चालान काटते हुए मौके पर ही 4000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। जांच के दौरान यह देखा गया कि कुछ जगहों पर खाद्य सामग्री के साथ तंबाकू उत्पाद भी बेचे जा रहे थे, जो कोटपा कानून का उल्लंघन है।
कुछ जगहों पर आयातित सिगरेटए सुगंधित तंबाकू उत्पाद और खुली सिगरेट बिना किसी चेतावनी के बेची जा रही थीं। सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग का जिला तंबाकू विरोधी प्रकोष्ठ लगातार चालान व जुर्माना जारी कर लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान व तंबाकू विरोधी कानून के बारे में जागरूक कर रहा है। उन्होंने कहा कि जांच का मकसद दुकानदारों को परेशान करना नहीं बल्कि उन्हें बताना है कि तंबाकू उत्पाद कोटपा कानून के तहत बेचे जाएं। चालान की कार्रवाई करते हुए दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को कोटपा कानून की जानकारी दी गई। सिविल सर्जन ने जिले के निवासियों से यह भी अपील की कि जहां भी तंबाकू नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन कर तंबाकू उत्पाद बेचे जा रहे हैं, वे स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जिले में तंबाकू विरोधी अभियान इसी तरह जारी रहेगा। (एचडीएम)

Gulabi Jagat
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