हिमाचल प्रदेश

जिला उपभोक्ता आयोग ने किया 4 मामलाें का निपटारा

Shantanu Roy
1 Jan 2023 11:05 AM GMT
जिला उपभोक्ता आयोग ने किया 4 मामलाें का निपटारा
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बड़ी खबर
धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग में शनिवार को 4 मामलों की सुनवाई हुई। पहले मामले में डाॅ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल काॅलेज टांडा के रैजीडैंट डाॅक्टर का कोरोना काल में ड्यूटी के चलते अपना मालद्वीप का टूअर रद्द करवाने के बाद भी बुकिंग के पैसे वापस न करने वाले ट्रैवल एजैंट को जिला उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत बुकिंग राशि देने के अलावा एक लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता डाॅ. संकेत वशिष्ठ निवासी खनियारा धर्मशाला ने शिकायत में कहा था कि दिसम्बर 2019 में उन्होंने मालद्वीप का टूअर प्लान किया। इसके लिए दिल्ली निवासी एक ट्रैवल एजैंट दीपक से फोन पर बातचीत करके 6 से 10 मई, 2020 का टूअर तय किया और ट्रैवल एजैंट को 122 244 रुपए दिए। मालद्वीप के एक होटल की ओर से बुकिंग का संदेश भी उन्हें प्राप्त हो गया, लेकिन हवाई टिकट बुकिंग का मैसेज नहीं आया।
इस बीच कोरोना के मामले बढ़ने पर उनकी ड्यूटी फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर टांडा में लग गई। उन्होंने 25 मार्च, 2020 को दीपक को फोन के माध्यम से संपर्क करके बुकिंग रद्द करने और बुकिंग का पैसा वापस करने को कहा, लेकिन दीपक कुमार पैसे देने से इंकार करने लगा। जब उन्होंने पता किया तो मालद्वीप के उक्त होटल में 24 अप्रैल को एजैंट के कहने पर बुकिंग रद्द कर दी थी और उससे कोई पैसा नहीं लिया गया था। डाॅ. संकेत वशिष्ठ की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवल एजैंट को शिकायतकर्ता के 122 244 रुपए 9 प्रतिशत ब्याज सहित 30 दिनों के भीतर वापस देने के आदेश दिए हैं। यदि 30 दिनों के भीतर राशि नहीं चुकाई तो उक्त राशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। वहीं शिकायतकर्ता को परेशान करने पर एक लाख रुपए मुआवजा और 7500 रुपए मुकद्दमा फीस देने के आदेश भी दिए हैं।
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