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Dharamshala छात्र मौत: आरोपी शिक्षक का नार्को टेस्ट जारी, अन्य सबूत नहीं मिले
Saba Naaz
29 Jan 2026 9:49 PM IST

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Shimla शिमला: अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि धर्मशाला के एक सरकारी कॉलेज की 19 साल की छात्रा की मौत की जांच कर रही राज्य-स्तरीय जांच समिति को रैगिंग, जातिवादी टिप्पणियों या शिक्षकों या छात्रों द्वारा अभद्र व्यवहार का कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि आरोपी शिक्षक का नार्को टेस्ट सहित पुलिस जांच जारी है।
शिक्षा निदेशालय द्वारा गठित पांच सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा के माध्यम से शिक्षा सचिव को सौंपी। समिति ने पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की, जिसमें छात्रा की मौत से पहले कथित तौर पर रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी शामिल है।
शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने रिपोर्ट मिलने की पुष्टि की। कंवर ने कहा, "रिपोर्ट जमा कर दी गई है। जांच समिति को असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। हम रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं और उचित फैसला लेंगे।" रैगिंग या जाति आधारित भेदभाव के आरोपों पर, कंवर ने कहा, "शिक्षक के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। किसी छात्र, किसी शिक्षक और किसी और ने भी ऐसे किसी भेदभाव की बात नहीं की।"
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "मुझे बताया गया है कि जाति आधारित भेदभाव का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, पुलिस जांच अभी भी जारी है।" समिति ने सरकारी कॉलेज, धर्मशाला के शिक्षकों, छात्रों और प्रशासनिक कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। इसने सीसीटीवी फुटेज, अटेंडेंस रजिस्टर, संस्थागत रिकॉर्ड, आंतरिक शिकायत तंत्र और पिछली शिकायतों की जांच की, और रैगिंग, जातिवादी गालियों या FIR में नामित असिस्टेंट प्रोफेसर की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट के अनुसार, छात्रा ने 2024 में BA के पहले साल में एडमिशन लिया था और बाद में उसने क्लास में आना बंद कर दिया था। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यौन उत्पीड़न और हमले के आरोपों की आपराधिक जांच जारी है, और मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पूरी जांच के बाद ही निष्कर्ष निकाले जाएंगे।
1 जनवरी को, पीड़ित के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया था। राज्य सरकार ने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है, और सभी आरोपी वर्तमान में धर्मशाला की एक अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत पर हैं। पुलिस ने पहले बताया था कि पीड़ित लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि 18 सितंबर, 2025 को तीन छात्रों ने उनकी बेटी को पीटा और डराया-धमकाया, और प्रोफेसर ने उसका यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद वह बीमार पड़ गई और कई अस्पतालों में उसका इलाज हुआ। छात्रा की मौत 26 दिसंबर, 2025 को DMC लुधियाना में हुई।
FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (यौन उत्पीड़न), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 3(5) (सामान्य इरादा) और हिमाचल प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत दर्ज की गई थी। एक स्थानीय अदालत ने 17 जनवरी को आरोपी शिक्षक और तीन छात्रों की अंतरिम जमानत 13 फरवरी तक बढ़ा दी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसने 6 जनवरी को कॉलेज का दौरा किया। अलग से, मौत के आसपास के इलाज और मेडिकल परिस्थितियों की समीक्षा के लिए गठित एक मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। इस बीच, पुलिस ने कहा कि अदालत की अनुमति मिलने के बाद आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर का नार्को टेस्ट किया जा रहा है।
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