हिमाचल प्रदेश

Dharmshala: एसएचआरसी ने परिजनों को मुआवजा देने में देरी पर कड़ा संज्ञान लिया

Admindelhi1
12 Sep 2024 9:20 AM GMT
Dharmshala: एसएचआरसी ने परिजनों को मुआवजा देने में देरी पर कड़ा संज्ञान लिया
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फैक्ट्री में आग लगने से 9 लोगों की मौत हुई थी

धर्मशाला: बरोटीवाला के एनआर एरोमास में आग लगने की घटना में मारे गए नौ पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने में देरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) ने जिला प्रशासन को व्यक्तिगत रूप से कागजी औपचारिकताएं पूरी करने और मृतकों के परिवारों को शीघ्र राहत प्रदान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत ये आदेश पारित किए, जबकि इस बात पर गौर किया कि उक्त इकाई में इस्तेमाल किए गए भड़काऊ पदार्थ के कारण घटना में नौ लोगों की मौत हो गई। मानवाधिकार आयोग ने बरोटीवाला के झारमाजरी में इत्र निर्माण करने वाली फैक्ट्री - एनआर एरोमास - में 2 फरवरी को हुई घटना का संज्ञान लिया था। आयोग ने इस संबंध में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी।

इस घटना में नौ लोगों की मौत उक्त इकाई में इस्तेमाल किए गए भड़काऊ पदार्थ के कारण हुई थी। आग की घटना की मजिस्ट्रेट जांच कर रहे सोलन के एडीसी अजय यादव ने कहा कि दुर्घटना के पीड़ितों के परिजनों से राहत प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा। आयोग ने 2 फरवरी को बरोटीवाला के झाड़माजरी में इत्र बनाने वाली फैक्ट्री - एनआर एरोमास में हुई घटना का संज्ञान लिया था। पैनल ने इस संबंध में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। करीब एक पखवाड़े पहले अपनी नवीनतम सुनवाई में आयोग ने अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) को मृतकों के लिए अनुग्रह राशि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से एकत्र करने और राज्य राजस्व विभाग के अधिसूचित मानदंडों के अनुसार 4 लाख रुपये की मुआवजा राशि उनके परिजनों के खातों में जमा करने का निर्देश दिया।

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