हिमाचल प्रदेश

Dharamshala: सितंबर परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, 20 जुलाई तक मौका

Admindelhi1
15 July 2026 9:57 AM IST
Dharamshala: सितंबर परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, 20 जुलाई तक मौका
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ओपन स्कूल छात्रों के लिए खुशखबरी, फॉर्म भरने की तारीख बढ़ी

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल के तहत कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सितंबर-2026 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और प्रवेश फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी विलंब शुल्क (लेट फीस) के साथ 20 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित कार्यक्रम के तहत अलग-अलग श्रेणियों के लिए लेट फीस का निर्धारण किया गया है। नए शेड्यूल के अनुसार नए प्रवेश बिना टीओसी/डायरेक्ट साइंस, टीओसी सहित रि-एडमिशन, अतिरिक्त विषय और विशेष अंक सुधार परीक्षा के अभ्यर्थी अब 2000 के विलंब शुल्क के साथ 20 जुलाई तक अपना आवेदन कर सकेंगे। वहीं, री-अपीयर और एक वर्ष के भीतर परफॉर्मेंस में सुधार चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 1000 का विलंब शुल्क तय किया गया है और उनके लिए भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 जुलाई ही निर्धारित की गई है।

इस दौरान बोर्ड ने प्रदेश के सभी अध्ययन केंद्रों को भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि सभी केंद्र संशोधित नियमों और नए प्रॉस्पेक्टस का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। किसी भी अभ्यर्थी का एडमिशन पक्का करने से पहले संबंधित समन्वयक नवीनतम प्रॉस्पेक्टस को अच्छी तरह से जांच लें, जिसमें पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े सभी जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। छात्रों और केंद्रों की सुविधा के लिए यह अपडेटेड प्रॉस्पेक्टस बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और अध्ययन केंद्रों के लॉगिन आईडी पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

बोर्ड अध्यक्ष ने सभी अभ्यर्थियों और केंद्रों से आग्रह किया है कि वे तय समय-सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि यदि कोई अध्ययन केंद्र बोर्ड के नियमों या निर्देशों की अनदेखी करता है, तो इसे बोर्ड विनियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा और नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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