हिमाचल प्रदेश

Dharmshala: बिना अनुमति विज्ञापन, होर्डिंग्स लगाने पर लगेगा पांच हजार जुर्माना

Admindelhi1
30 Aug 2024 5:18 AM GMT
Dharmshala: बिना अनुमति विज्ञापन, होर्डिंग्स लगाने पर लगेगा पांच हजार जुर्माना
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बायलॉज के तहत निर्धारित फीस भी एमसी धर्मशाला में जमा करानी होगी

धर्मशाला: नगर निगम धर्मशाला में निजी स्थानों अर्थात घरों, दुकानों और अन्य भवनों में विज्ञापन, होर्डिंग्स और बोर्ड लगाने के लिए अनुमति और एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बायलॉज के तहत निर्धारित फीस भी एमसी धर्मशाला में जमा करानी होगी। धर्मशाला शहर में बिना अनुमति के कोई भी विज्ञापन, होर्डिंग्स, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी। बिना अनुमति और बिना शुल्क जमा किए प्रचार सामग्री पोस्ट करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा. इसके अलावा प्रचार सामग्री भी एमसी द्वारा जब्त कर ली जाएगी। इसके लिए अब धर्मशाला द्वारा विज्ञापन स्थानों की पहचान कर स्मार्ट सिटी तैयार की जाएगी। विज्ञापन केवल उपरोक्त चयनित स्थानों पर और शुल्क लेकर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही शहर में एलईडी विज्ञापन के लिए एक महीने के लिए 250 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर तय की गई है, जबकि बॉयलेज में अन्य के लिए भी दरें तय की गई हैं, जिसके अनुसार दरें बैल के आधार पर तय की जाएंगी। और क्षेत्र.

नगर निगम धर्मशाला ने अपने सदन में प्रस्ताव पारित कर इसे गुरुवार से लागू करने पर सहमति जताई है। नगर निगम धर्मशाला में लगे बेतरतीब होर्डिंग्स, बोर्ड, सरकारी, सार्वजनिक-निजी भवनों और राजनेताओं के होर्डिंगों से पहाड़ी राज्य की पहली स्मार्ट सिटी की खूबसूरती को धूमिल करने वाला विज्ञापन बाजार चहुंओर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं शहर के सौंदर्य स्थलों पर अब तक बिना किसी व्यवस्था के बेतरतीब ढंग से बैनर, होर्डिंग व पोस्टर लगा दिये गये हैं. जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर की पर्यटन नगरी पहुंचने वाले लोग भी निराश हैं। नगर निगम के धर्मशाला सदन में एक बार फिर उक्त मुद्दे पर जोरदार प्रेजेंटेशन दिया गया है. हालांकि, एमसी हाउस इस विषय पर पहले भी कई बार चर्चा कर प्रस्ताव पारित कर चुका है। इतना ही नहीं, होर्डिंग्स-बैनर भी हटा दिए गए हैं, लेकिन विज्ञापन वाले स्थान अब तक चिह्नित नहीं किए गए हैं और मैदान सुचारू रूप से चलता है। हालांकि इस बार एमसी धर्मशाला हाउस में प्रस्ताव पारित होने के साथ ही इसे गुरुवार से लागू करने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालाँकि, यह देखना बाकी है कि क्या यह भी एमसी द्वारा पारित अन्य प्रस्तावों की तरह फाइलों में धूल फांकता रह जाता है, क्या जमीन पर कोई कार्रवाई दिखाई देती है। -(एचडीएम)

महानगर पालिका की मेयर नीनू शर्मा ने क्या कहा?

नगर निगम धर्मशाला की मेयर नीनू शर्मा का कहना है कि विज्ञापन, होर्डिंग और बैनर को लेकर नगर निगम सदन में प्रस्ताव पारित किया गया है. अब नियम के मुताबिक, अनुमति लेकर ही सार्वजनिक और निजी स्थानों पर होर्डिंग्स और बैनर लगाए जाएंगे और इसका उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

बिना अनुमति के विज्ञापन नहीं लगाए जा सकेंगे

नगर निगम धर्मशाला के आयुक्त जफर इकबाल ने कहा कि नियमों के तहत नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई भी विज्ञापन या होर्डिंग-बोर्ड नहीं लगाया जा सकता है. इसके लिए स्मार्ट सिटी द्वारा जगह चिन्हित की जायेगी और उसमें विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जायेगी. वहीं निजी जगहों पर एनओसी और फीस देना भी अनिवार्य होगा, जिसके नियमों के तहत कीमतें तय की जा रही हैं.

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