हिमाचल प्रदेश

DC: मध्याह्न भोजन परोसने वाले स्कूलों और शराब विक्रेताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें

Payal
2 Jan 2025 12:26 PM GMT
DC: मध्याह्न भोजन परोसने वाले स्कूलों और शराब विक्रेताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करें
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन पर जिला सलाहकार समिति की बैठक हाल ही में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में चंबा में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए रेपसवाल ने जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया। उपायुक्त ने विभाग के पास उपलब्ध मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिले में शराब विक्रेताओं ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य लाइसेंस प्राप्त किए हैं।
उन्होंने उन स्कूलों का तत्काल पंजीकरण करने पर भी जोर दिया जो बिना उचित लाइसेंस के मिड-डे मील परोस रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रीट वेंडरों द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच करने के भी निर्देश दिए। बेहतर संचार की सुविधा के लिए रेपसवाल ने खाद्य व्यवसाय संचालकों को नए सरकारी निर्देशों के बारे में सूचित रखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की सिफारिश की। सहायक आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) दीपक आनंद ने विभिन्न विभागीय गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवानी मेहला, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त नूतन महाजन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी विपिन ठाकुर, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ज्ञान चंद तथा कृषि उपनिदेशक भूपेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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