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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: शिमला पुलिस shimla police ने एक दलित कांस्टेबल को कथित तौर पर परेशान करने और उसे “मनगढ़ंत आरोपों” के आधार पर सेवा से बर्खास्त करने के आरोप में एक पूर्व राज्य डीजीपी और नौ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त किए जाने के समय उसकी सेवा अवधि आठ साल बाकी थी। बर्खास्त कांस्टेबल धर्म सुख नेगी की पत्नी मीना नेगी ने कहा कि उन्होंने नवंबर 2023 में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव (गृह) और शिमला एसपी को अपने पति के साथ किए गए “अत्याचार और अमानवीय व्यवहार” से अवगत कराया था, उन्होंने अपनी पुलिस शिकायत में कहा था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति को 9 जुलाई, 2020 को “मनगढ़ंत आरोपों” के आधार पर प्रताड़ित किया गया और सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि उसकी सेवा अवधि अभी भी आठ साल बाकी थी। सरकारी आवास खाली करने में देरी के लिए 1.43 लाख रुपये से अधिक की वसूली का आदेश पारित किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर एक सेवानिवृत्त डीजीपी और नौ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को आईजीपी (दक्षिणी रेंज) के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई। दंपति किन्नौर जिले के रहने वाले हैं।
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Payal
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