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जनता से रिश्ता वेबडेस्क।
राज्य सरकार ने कुछ गाय अभयारण्यों और गौ सदनों को बीमार घोषित कर दिया है।
सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि इस आशय की एक आधिकारिक अधिसूचना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 35 की उप-धारा (1) के तहत जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार जिला बिलासपुर के लहरी बरोटा में गौ सदन, चंबा के मंझीर में गौ अभ्यारण्य, हमीरपुर के खीरी में गौ अभ्यारण्य, खजियान में गौ सदन, लुठान में गौ सदन, खब्बल में गौ सदन और कांगड़ा के कंघायन में गौ अभ्यारण्य, मंडी के लोंगिनी में गौ सदन, शिमला के सुन्नी में गौ सदन, सिरमौर के कोटला बड़ोग में गौ अभ्यारण्य, सोलन के हांडाकुंडी में गौ अभ्यारण्य और ऊना के थानाकलां खास में गौ अभ्यारण्य तत्काल प्रभाव से अस्पताल के रूप में कार्य करेंगे।
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