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अदालत ने मंडी में दो चरस तस्करों को दस साल की सजा सुनाई
मंडी न्यूज़: चरस तस्करी का आरोप साबित होने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों द्वारा जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरकाघाट की विशेष अदालत ने सुनील कुमार और राजेश कुमार को एनडीपीएस की धारा 20 और 29 के तहत दोषी पाए जाने पर कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
उप जिला न्यायवादी राजीव शर्मा ने बताया कि 12 जून 2021 को पुलिस ने कंधार के पास नाका लगाया हुआ था. इसी दौरान बड़ौत की ओर से एक कार आई। कार में सवार आरोपी पुलिस टीम को देखकर घबरा गए। जिस पर मुख्य आरक्षी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने संदेह के आधार पर कार की तलाशी ली तो उसमें से एक किलो पांच सौ दस ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों को एनडीपीएस के तहत हिरासत में लेकर न्यायालय में मुकदमा चलाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान दर्ज किये गये थे. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ व्यावसायिक मात्रा में चरस की बरामदगी का आरोप बिना किसी संदेह के साबित हुआ है। जिसके चलते कोर्ट ने आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई है.