हिमाचल प्रदेश

अदालत ने चरस रखने के आरोप में अपराधी को सुनाई चार साल के कठोर कारावास एवं जुर्माना की सजा, जनइये पूरी खबर

Admin Delhi 1
24 Jun 2022 2:22 PM GMT
अदालत ने चरस रखने के आरोप में अपराधी को सुनाई चार साल के कठोर कारावास एवं जुर्माना की सजा, जनइये पूरी खबर
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मंडी कोर्ट रूम: मण्डी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को चार वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 40,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 28/11/2015 को तकरीबन 06:15 बजे शाम को अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक, आनंद किशोर चंदेल, पुलिस थाना सदर मण्डी, अपनी पुलिस टीम के साथ रेड क्रॉस मेला ग्राउंड IIT गेट के पास गश्त ड्यूटी पर मौजूद था इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल रेड क्रॉस मेला ग्राउंड तरफ से IIT गेट की तरफ आ रहा था, जिसने अपने कंधे में पिठू बैग उठा रखा थाl उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगाl उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने कुछ ही दुरी में पकड़ लिया।

अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कप्तान सिंह निवासी गाँव व् डाकघर बरण्डा तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा बताया तथा शक के आधार पर उसके उस ब्यक्ति के पिठू बैग की तलाशी ली गयी और उसके बैग के अंदर 403 ग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर कप्तान सिंह के खिलाफ पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 292/2015 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक, आनंद किशोर चंदेल, पुलिस थाना सदर मण्डी, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी श्री कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी थीl मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्ण चन्द को 403 ग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत चार वर्ष के कठोर कारावास और ₹ 40,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छ: माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।

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