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14.154 KG चरस के साथ पकड़े आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास व जुर्माने की सजा
मंडी। विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। उपजिला न्यायवादी मंडी उदय सिंह ने बताया कि 7 फरवरी, 2021 को पुलिस थाना बल्ह के अन्वेषण अधिकारी को गुप्त सुचना मिली कि एक व्यक्ति लाल रंग की स्काॅर्पियो गाड़ी (एचपी 76-3921) में नेरचौक से कलखर की तरफ जा रहा है, जिसके पास काफी मात्रा में चरस है। इसी सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी ने टीम के साथ गलमा में नाकाबंदी कर उक्त गाड़ी को तलाशी के लिए रोका।
पूछताछ में चालक ने अपना देवी सिंह उर्फ सूर्या पुत्र चैतरू राम गांव धमरेहड डाकघर झटिंगरी तहसील पधर जिला मंडी बताया। जब टीम ने शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें रखी एक बोरी में से 14.154 किलोग्राम चरस बरामद हुई, जिस पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना बल्ह जिला मंडी में अभियोग दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस थाना बल्ह ने अमल में लाई थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी ने अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 32 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए। सरकार की तरफ से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम और उपजिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 14.154 किलोग्राम चरस रखने के आपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1.40 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास के साथ 1 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा।