हिमाचल प्रदेश

अदालत ने छात्राओं से अश्लीलता करने वाले शिक्षक की जमानत की खारिज

Admin Delhi 1
17 Sep 2022 2:40 PM GMT
अदालत ने छात्राओं से अश्लीलता करने वाले शिक्षक की जमानत की खारिज
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सोलन कोर्ट रूम: जनपद में योग के बहाने एक सरकारी स्कूल में 10 छात्राओं से अश्लीलता करने वाले शिक्षक हेम कुमार शर्मा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश डाॅ. परविंद्र सिंह अरोड़ा की अदालत ने ये आदेश जारी किए हैं। हालांकि ये मामला, करीब तीन महीने पुराना है, लेकिन आरोपी शिक्षक द्वारा लगातार जमानत की कोशिश की जा रही थी।

पहले, अंतरिम बेल खारिज हुई। इसके बाद एक अगस्त 2022 को उच्च न्यायालय ने भी जमानत याचिका को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपी को जमानत नहीं दी। इसके बाद आरोपी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। आरोपी शिक्षक सरकारी स्कूल में डीपीई के पद पर तैनात था। सरकारी कन्या स्कूल में नाबालिग छात्राओं से अश्लीलता करने पर शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा-354 व पोक्सो एक्ट में 14 जून 2022 को मामला दर्ज हुआ था। योग शिक्षक व डीपीई की इन हरकतों के बारे में एक छात्रा ने अपने माता-पिता को बताया। इसमें छात्रा ने ये भी बताया था कि टीचर द्वारा अन्य 9 लड़कियों के साथ भी ऐसी हरकतें की जाती हैं। इसके बाद माता-पिता ने स्कूल के प्रधानाचार्य से भी शिकायत की थी। पीड़िता ने बताया कि योग के दौरान शिक्षक द्वारा उसके निजी अंगों को टच किया जाता है।

अदालत ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि अपराध को बार-बार दोहराया गया। इस कारण अपराध जघन्य है। लिहाजा, ट्रायल के इस चरण में जमानत याचिका को मंजूरी देना नाबालिग पीड़िताओं के हितों के खिलाफ होगा। जिला न्यायवादी एमके शर्मा ने बताया कि आरोपी शिक्षक इस समय न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने कहा कि अदालत में जमानत याचिका को खारिज करने के आदेश शुक्रवार को पारित किए गए।

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