हिमाचल प्रदेश

ऊना में अदालत ने सुनाई सजा, दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद

Gulabi Jagat
27 July 2022 11:37 AM GMT
ऊना में अदालत ने सुनाई सजा, दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद
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दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद
ऊना
विशेष जज (जिला एवं सत्र न्यायधीश)ऊना भूपेश शर्मा की अदालत ने पंाचवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जिला अर्टानी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि इस मामले में कुल 19 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत आरोपी सुखदेव सिंह निवासी अप्पर चलेट को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, उसे पोक्सो एक्ट 2012 की धारा-6 के तहत 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश पारित किए।
मामले की जानकारी देते हुए जिला अर्टानी सोहन सिंह कौंडल ने बताया कि पीडि़ता पंाचवीं कक्षा की छात्रा थी, जिसके साथ उसके अंकल ने दुष्कर्म किया। उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्ति पीडि़ता को देर रात तक पढ़ाता था और उसके बाद कमरे में सोने पर मजबूर कर दुष्कर्म करता था। दोषी व्यक्ति पीडि़ता के साथ मारपीट भी करता था, जिसके कारण पीडि़ता को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। पीडि़त छात्रा ने इसकी जानकारी अपने स्कूल टीचर को दी। इसके बाद मामला स्कूल प्राचार्य के माध्यम से पुलिस तक पहुंचा व महिला पुलिस थाने में पहली जून,2019 को प्राथमिकी दर्ज हुई।
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