हिमाचल प्रदेश

दोषी ड्राइवर को 1 साल की सजा, कोर्ट ने 5500 रुपए जुर्माना लगाया

Admin Delhi 1
22 March 2023 3:15 PM GMT
दोषी ड्राइवर को 1 साल की सजा, कोर्ट ने 5500 रुपए जुर्माना लगाया
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मंडी न्यूज़: अंब, ऊना, हिमाचल के जेएमएफसी-3 कुलदीप शर्मा की अदालत ने दुर्घटना के आरोपी चालक को दोषी करार देते हुए 5500 रुपए जुर्माना व 1 साल की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला 2010 का है। जब विजय कुमार पुत्र दिलबाग सिंह निवासी गली नंबर 5, वार्ड नंबर 16, न्यू फतेहगढ़ पंजाब अपने 9 अन्य साथियों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने आया था। जब ये लोग दर्शन कर लौट रहे थे तो उनका ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घेवत बेहड़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें यह सभी लोग घायल हो गए।

इलाज के दौरान जगतार सिंह की मौत हो गई

उनके एक साथी जगतार सिंह उर्फ जॉनी की जालंधर के टैगोर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस संबंध में साथी बिक्रम सिंह ने मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि विजय कुमार की लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के कारण हादसा हुआ है. हादसे के बाद विजय कुमार मौके से फरार हो गया था।

लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया

इसी मामले की लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को जेएमएफसी 3 कुलदीप शर्मा ने चालक विजय कुमार को दुर्घटना का दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 1 साल कैद व 5500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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