हिमाचल प्रदेश

Chamba district में कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध

Payal
7 Oct 2025 3:47 PM IST
Chamba district में कफ सिरप पर पूर्ण प्रतिबंध
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Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: चंबा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. बिपेन ठाकुर ने सोमवार को कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम उठाते हुए जिले भर में सभी कफ सिरप की बिक्री, प्रिस्क्रिप्शन और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 22(1)(डी) के तहत 3 अक्टूबर को जारी आदेश जिले के सभी केमिस्टों, निजी एलोपैथिक क्लीनिकों, अस्पतालों, औषधालयों और फार्मेसियों पर लागू होता है और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। डॉ. ठाकुर ने सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया कि वे जनता को सूचित करें कि कफ सिरप बच्चों की पहुँच में न रखें और पाँच साल से कम उम्र के बच्चों को न दें। उन्होंने औषधि नियंत्रक को जिले के विभिन्न हिस्सों से हर महीने कफ सिरप के कम से कम पाँच नमूने एकत्र करने और उन्हें प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे सिरप के मौजूदा स्टॉक को तुरंत नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
सुरक्षित घरेलू उपचारों पर ज़ोर देते हुए, डॉ. ठाकुर ने सलाह दी कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप केवल डॉक्टर की देखरेख में ही दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि खांसी की दवाइयों के बजाय, लोगों को प्राकृतिक विकल्पों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे भाप लेना, अदरक और तुलसी के पत्तों से भरा गर्म पानी पीना और खांसी के लक्षणों से राहत पाने के लिए ठंडे पेय से परहेज करना। इसके अतिरिक्त, सभी दवा विक्रेताओं को रजिस्टर, बिल बुक, मरीज़ों के नाम, पते, उम्र और डॉक्टर के पर्चे सहित विस्तृत रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया है, जिनकी जाँच स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान की जाएगी। यह निर्णय हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथित तौर पर कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद लिया गया है। इसके जवाब में, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ एक तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की ताकि उनके संबंधित ज़िलों में सर्दी से राहत देने वाली कफ सिरप की उपलब्धता और सुरक्षा की समीक्षा की जा सके।
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