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मंडी न्यूज़: चेक बाउंस मामले में अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ अदालत की सजा को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी है। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सदर तहसील के पंजेठी तल्याहड़ गांव निवासी पंकज गुलेरिया की अपील खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखा है। मंडी के महाजन बाजार निवासी विद्या देवी पुत्री मदन लाल की शिकायत पर अभियोजन सिद्ध होने पर अधीनस्थ अदालत ने आरोपी पंकज गुलेरिया को दो माह के साधारण कारावास और दो लाख साठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा जुर्माना राशि नहीं देने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया. अभियुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे पता चले कि उसने शिकायतकर्ता से अपने बयान के मुताबिक लोन लेने के बदले ब्लैंक चेक दिया था.
अदालत ने कहा कि साहूकार अधिनियम के प्रावधान नागरिक मामलों में लागू होते हैं और परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रावधान शिकायत पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए, शिकायत को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि शिकायतकर्ता पंजीकृत साहूकार नहीं है। इसके अलावा, धन उधार अधिनियम के तहत चेक के बदले ऋण जारी करना वर्जित नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने कानूनी देनदारी के लिए शिकायतकर्ता को यह चेक दिया था. जो आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया। जिसके चलते अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें चेक बाउंस के अपराध में दोषी करार दिया। अपीलीय अदालत ने अधीनस्थ अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी को दी गई उपरोक्त सजा और जुर्माने को बरकरार रखा और अपील खारिज कर दी।