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मंडी। जिला मंडी में चरस तस्करी मामले में अदालत ने 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को 12-12 साल का कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषियों को 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह सज़ा अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुंदरनगर की अदालत ने सुनाई है।
यदि किसी सूरत में दोषी जुर्माना अदा नहीं करते तो उन्हें 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। आरोपियों की पहचान कुलदीप कौशिक पुत्र भगवान निवासी बसंत बिहार लाढीत रोड रोहतक हरियाणा, लतिल उर्फ शिव नाथ पुत्र देवानंद गांव गॅसवाला तहसील सदर गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा और प्रेम सिंह पुत्र हुक्मी राम गांव फगवाणा तहसील सैंज जिला कुल्लू के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम एनएच -21 चंडीगढ़-मनाली पर स्थित पुंघ में मौजूद थी। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से पंजाब रोडवेज की बस (PB-65 AD-1201) की चैकिंग के दौरान दोषी कुलदीप कौशिक के बैग से 2.369 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। इस पर पुलिस थाना सुंदरनगर ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज की।
पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश के दौरान पाया गया कि दोषी कुलदीप कौशिक और ललित ऊर्फ शिव नाथ को प्रेम सिंह ने यह चरस भुंतर के रोपा से खरीदी थी। इस बात की पुष्टि पुलिस द्वारा दोषियों की कॉल डिटेल तथा लोकेशन खंगालने के बाद हुई थी। उन्होंने अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में 25 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल जज सुंदरनगर के न्यायालय में आरोपियों यह सजा सुनाई है।
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