हिमाचल प्रदेश

चरस के आरोपी को 11 वर्ष का कारावास, भुगतना पड़ेगा 1.10 लाख का जुर्माना

Shantanu Roy
23 Nov 2022 9:10 AM GMT
चरस के आरोपी को 11 वर्ष का कारावास, भुगतना पड़ेगा 1.10 लाख का जुर्माना
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मंडी। विशेष न्यायाधीश-1 मंडी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 10 जून, 2021 को निरीक्षक कमलेश कुमार पुलिस थाना बल्ह अपनी टीम के साथ गश्त के दौरान रोपड़ी मोड़ में मौजूद थे तो उसी समय एक व्यक्ति जालपा माता के मंदिर की तरफ से पैदल आ रहा था और उसके हाथ में एक बैग था। पुलिस को सामने देखकर वह व्यक्ति पीछे की तरफ मुड़ा और रोपड़ी की तरफ तेज कदमों से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति के बैग की तलाशी ली तो उसमें 1 किलो 126 ग्राम चरस बरामद हुई थी।
उक्त व्यक्ति ने अपना नाम शेष राम निवासी गांव लंका बेकर जिला कुल्लू बताया था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर चालान अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लाई। मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 1 किलो 126 ग्राम चरस रखने के अपराध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत 11 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माने की रकम को जमा करवाने में विफल रहता है तो उसे 2 साल के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने की सजा भी सुनाई है।
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