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हिमाचल प्रदेश
POCSO Act के तहत मामला दर्ज: कोर्ट ने चुराह MLA की अंतरिम ज़मानत बढ़ाई
Kanchan Paikara
23 Nov 2025 8:35 AM IST
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Himachal Pradesh हिमाचल प्रदेश : चंबा की लोकल कोर्ट ने चुराह से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के MLA हंस राज की अंतरिम एंटीसिपेटरी बेल 27 नवंबर तक बढ़ा दी है। यह मामला एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोपों से जुड़ा है।जांच के मुताबिक, शिकायत करने वाली लड़की ने आरोप लगाया था कि MLA ने उसे पिछले साल फरवरी में चंडीगढ़ के एक होटल में बुलाया था, जहाँ उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए।42 साल के MLA ने कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया था जब एक महिला ने 7 नवंबर को चंबा के महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने MLA पर आरोप लगाया था कि जब वह नाबालिग थी, तब उसने उसका यौन शोषण किया था।उसने आरोप लगाया कि हंस राज तब से उसका यौन शोषण कर रहा था। शिकायत के बाद, MLA पर POCSO एक्ट की धारा 6 (गंभीर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) और BNS की धारा 69 (शादी का झूठा वादा करके सेक्सुअल इंटरकोर्स) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने शनिवार को हान राज को जांच में सहयोग जारी रखने का निर्देश दिया। इससे पहले कोर्ट ने 10 नवंबर को MLA को अंतरिम एंटीसिपेटरी बेल देते हुए उन्हें जांच में शामिल होने और पीड़िता या उसके परिवार से संपर्क न करने का निर्देश दिया था।जांच के मुताबिक, शिकायत करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि MLA ने उसे पिछले साल फरवरी में चंडीगढ़ के एक होटल में बुलाया था, जहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाए।पुलिस ने मंडी के एक और BJP विधायक से भी पूछताछ की है, जिसे हंस राज का करीबी माना जाता है। पुलिस ने कहा कि मंडी के BJP विधायक जांच के दायरे में तब आए जब जांच में पता चला कि जिस होटल के कमरे में यह कथित घटना हुई थी, वह उनके नाम पर बुक था।मंडी के उक्त BJP MLA से जांच टीम ने शुक्रवार को चार घंटे तक पूछताछ की। पुलिस सूत्रों ने कहा कि मंडी के उक्त MLA कथित घटना वाले दिन उसी दिन चंडीगढ़ में मौजूद थे। उनके फोन लोकेशन से भी कथित तौर पर उस समय वह शहर में ही थे। जांच करने वालों को पता चला है कि उन्होंने अपने लिए एक अलग कमरा बुक किया था, जबकि एक कमरा हंस राज इस्तेमाल करते थे।
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