हिमाचल प्रदेश

20 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले में Kangra Bank अधिकारियों और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज

Payal
10 Jan 2025 8:08 AM GMT
20 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले में Kangra Bank अधिकारियों और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज
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Himachal Pradesh,हिमाचल प्रदेश: सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मेसर्स हिमालय स्नो विलेज और मेसर्स होटल लेक पैलेस के मालिक युद्ध चंद बैंस और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (केसीसीबी) के अधिकारियों के खिलाफ कथित 20 करोड़ रुपये के ऋण घोटाले के सिलसिले में मामला दर्ज किया है। एफआईआर धारा 420, 468, 471, 120-बी आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 13 (1) और 13 (2) के तहत दर्ज की गई है। हिमाचल सरकार के सचिव (सहकारिता) से मिली शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि युद्ध चंद बैंस ने केसीसीबी से कई ऋण लिए थे और बैंक के अधिकारियों ने आरबीआई और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की अपनी ऋण नीतियों और दिशानिर्देशों की अवहेलना की थी। जांच के अनुसार,
बैंक ने नाबार्ड द्वारा निर्धारित ऋण निगरानी नियमों
का उल्लंघन करते हुए सीधे उधारकर्ता को 20 करोड़ रुपये वितरित किए थे। नियमों के अनुसार नाबार्ड की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को 40 लाख रुपये से अधिक का ऋण नहीं दिया जा सकता।
ऋण को लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब पता चला कि ऋण लाभार्थी ने पूर्व सीएम शांता कुमार के विवेकानंद ट्रस्ट को 11 लाख रुपये दान किए थे। हालांकि, विवाद के बारे में पता चलने पर शांता कुमार ने चेक वापस कर दिया। यह मामला पिछली भाजपा सरकार के समय से ही जांच के दायरे में है और जांच जारी रहने के बावजूद बैंक के पिछले प्रबंधन ने मामले में 20 करोड़ रुपये और जारी कर दिए। विजिलेंस ब्यूरो फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रहा है। जांच में पता चला कि मौजूदा मामला पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल यानी 2012 से 2017 के दौरान शुरू हुआ था। इस दौरान कांगड़ा सहकारी बैंक ने मनाली में एक होटल प्रोजेक्ट के लिए मंडी निवासी युद्ध चंद बैंस को 65 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया था। खास बात यह है कि बैंक प्रबंधन ने नाबार्ड से जरूरी अनुमति लिए बिना ही ऋण मंजूर कर दिया। इसके अलावा, हालांकि परियोजना को मनाली में बनाया जाना था, लेकिन केसीसीबी की ऊना शाखा ने ही ऋण की प्रक्रिया पूरी की और उसे वितरित किया। ऋण जून 2017 में स्वीकृत किया गया था और उसी महीने ऊना शाखा ने लाभार्थी को 7.87 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। यह लेन-देन नाबार्ड से अनुमति न मिलने और बैंक के एमडी की सहमति न मिलने के बावजूद हुआ।
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