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खुले बाजार से खरीदे कार्टन पर भी जीएसटी में मिलेगी छह फीसदी सब्सिडी

हिमाचल प्रदेश में सभी बागवानों को एचपीएमसी और हिमफेड से ही नहीं, बल्कि खुले बाजार से खरीदे सेब कार्टन और ट्रे पर भी जीएसटी पर अब छह फीसदी उपदान मिलेगा। एक अप्रैल 2022 के बाद की गई खरीद पर ही यह उपदान मिलेगा। कार्टन और ट्रे पर जीएसटी 18 फीसदी है। उपदान के बाद यह 12 फीसदी ही देना होगा। छह फीसदी उपदान का वहन राज्य सरकार करेगी। सरकार ने कीटनाशकों, फ फूंदनाशकों और अन्य दवाओं पर उपदान की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। अब सारी दवाएं उद्यान विभाग के केंद्रों में ही मिलेंगी। यह सुविधा पिछले कुछ समय से बंद थी। बागवानों को बाहर से दवाएं खरीदकर उपदान के लिए दस्तावेज जमा करने होते थे। पहले यह केवल चार हजार रुपये सालाना ही तय था। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में बनी सचिवों की कमेटी की सचिवालय में शनिवार को हुई बैठक में ये फैसले लिए। इस कमेटी की घोषणा मुख्यमंत्री ने बागवानों के साथ हुई बैठक में की थी। राज्य में बागवानी बोर्ड का गठन किया जा सकता है, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।
