हिमाचल प्रदेश

बिना एचयुआईडी धातु बेचने पर भारतीय मानक ब्यूरो की कार्रवाई, ज्वेलरी शॉप से दस तोले सोना जब्त

Gulabi Jagat
30 Jan 2023 1:08 PM GMT
बिना एचयुआईडी धातु बेचने पर भारतीय मानक ब्यूरो की कार्रवाई, ज्वेलरी शॉप से दस तोले सोना जब्त
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परवाणू
परवाणू स्थित भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा कार्यालय परवाणू की एक टीम ने बिना एचयुआईडी सोना बेचने पर कार्रवाई करते हुए दस तोले सोना जब्त किया है। बाजार में सोने के कीमत लगभग पांच लाख के करीब आंकी गई है। शिकायत पर टीम ने मंडी जिला के सुंदरनगर में एक ज्वेलरी शॉप में छापामारी की। कार्रवाई के दौरान मौके पर ज्वेलर्स के पास 10 तोले से भी ज्यादा सोना बिना एचयुआईडी का पाया गया। गौरतलब है कि दुकान या शोरूम द्वारा अनिवार्य हॉलमार्किंग के बिना एचयुआईडी वाला सोना नहीं बेचा जा सकता है । भारतीय मानक ब्यूरो हिमाचल प्रदेश शाखा परवाणू कार्यालय के संयुक्त निदेशक एवं वैज्ञानिक-डी श्रीराम चरण दास की अध्यक्षता में टीम ने कार्रवाई की।
बता दें कि बीआईएस एक्ट 2016 के अनुसार भारतीय कानून में इसके लिए एक साल जेल एवं एक लाख रुपए या अवांछित स्टॉक का दस गुना जुर्माने का प्रावधान है। भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक एवं राज्य शाखा प्रमुख के. विजय वीरन ने बताया कि अनिवार्य हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत आने वाले जिलों में बिना एचयुआईडी वाला सोना रखना एवं बेचना बीआईएस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कानूनन सजा या जुर्माने का विशेष प्रावधान है। के. विजय वीरन ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने बीआईएस केयर ऐप भी बनाया है, जिसमें बीआईएस केयर एप्लीकेशन से हॉलमार्क वाली ज्वेलरी पर एचयूआईडी संख्या को भी सत्यापित किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से गुणवत्ता संबंधित शिकायत दर्ज करवाने का भी प्रावधान किया गया है। (एचडीएम)
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