हिमाचल प्रदेश

स्कूल संचालकों को बड़ी राहत! निजी स्कूलों को अब नहीं काटने होंगे दफ्तरों के चक्कर, ऑनलाइन मिलेगी मान्यता

Renuka Sahu
20 Aug 2022 3:13 AM GMT
Big relief to school operators! Private schools will no longer have to cut the rounds of offices, will get recognition online
x

फाइल फोटो 

प्रदेश के निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए अब बार-बार शिक्षा निदेशालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। प्रदेश के निजी स्कूलों को मान्यता लेने के लिए अब बार-बार शिक्षा निदेशालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निजी स्कूल चलाने के लिए मान्यता लेने और मान्यता का नवीनीकरण करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस साल से स्कूलों में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर निजी स्कूल लॉगइन कर सकते हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा डा. अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

सभी जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को कहा गया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करें। प्रदेश में निजी क्षेत्र में चल रहे स्कूलों को शिक्षा विभाग से एनओसी लेनी होती है। यदि स्कूल सीबीएससी से मान्यता प्राप्त भी है, तब भी विभाग हिमाचल में चलाने के लिए मान्यता देता है। हर साल सत्र शुरू होने से पहले इसका नवीनीकरण करवाना पड़ता है। शैक्षणिक संस्थान में बच्चों की पढ़ाई के लिए पर्याप्त कक्षा व बैठने की सुविधाओं का होना अनिवार्य है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए खेल मैदान, पानी की सुविधा भी देखी जाती है। शौचालय छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग होना अनिवार्य है। इसकी चैकिंग भी की जाती है। इसी आधार पर स्कूलों को मान्यता दी जाती है।
स्कूल संचालकों को बड़ी राहत
सरकार के इस फैसलें से निजी स्कूलों को अपनी मान्यता के लिए अब शिक्षा निदेशक या जिला के शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे निजी स्कूल संचालकों को काफी राहत मिलेगी। अब संचालक अपने स्कूलों की मान्यता व मान्यता नवीनीकरण के लिए स्कूल में बैठे-बैठे ऑनलाइन आवेदन कर मान्यता ले सकेंगे।
Next Story